बकरीद 2026

बकरीद 2026

दिल्ली सरकार

निदेशक का कार्यालय, पशुपालन इकाई

विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जोरावर सिंह मार्ग, तीस हजारी, दिल्ली - 110054

सूचना और दिशा-निर्देश बकरीद 2026

जानवरों का सम्मान करें • कानून का पालन करें • सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखें

​आइए करुणा, जिम्मेदारी और कानून के पालन के साथ बकरीद मनाएं।

जानवरों के प्रति कोई भी क्रूरता या अवैध वध (slaughter) पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 और अन्य लागू कानूनों के तहत एक दंडनीय अपराध है।

प्रतिबंध (Prohibitions)

  • गाय का वध प्रतिबंधित है: दिल्ली कृषि मवेशी संरक्षण अधिनियम, 1994 (DACP Act) के तहत दिल्ली में गाय या गोवंश का वध पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
  • ऊंट का वध प्रतिबंधित है: "खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम, 2011" के नियम 2.5.1(a) के अनुसार, ऊंटों को 'खाद्य पशु' (food animals) नहीं माना जाता है, इसलिए भोजन के उद्देश्य से उनका वध नहीं किया जा सकता है।

क्या करें (DO'S)

  1. अधिकृत सुविधाओं का उपयोग करें: वध/कुर्बानी केवल अधिकृत बूचड़खानों (slaughter houses) में ही की जानी चाहिए।
  2. आस-पास सफाई रखें: सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई बनाए रखें। कचरे को डस्टबिन या निर्धारित स्थानों पर ही डालें।
  3. स्वच्छता बनाए रखें: कुर्बानी के दौरान और बाद में उचित साफ-सफाई सुनिश्चित करें। खून या कचरे को नालियों/सीवर लाइनों में न बहने दें।
  4. जिम्मेदार और सम्मानजनक बनें: पशु अधिकारों का सम्मान करें और दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखें।
  5. कानून का पालन करें: पशु कल्याण और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा जारी सभी कानूनों और दिशा-निर्देशों का पालन करें।

क्या न करें (DON'TS)

  1. सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी न दें: सड़कों, गलियों, पार्कों या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जानवरों की कुर्बानी न करें।
  2. नालियों/सीवर लाइनों में कचरा न बहाएं: खून या जानवरों के कचरे को नालियों, नालों या जल निकायों (water bodies) में न जाने दें।
  3. अवैध वध या जानवरों का अवैध परिवहन न करें: जानवरों के अवैध वध और परिवहन (transport) पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  4. सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों को न बेचें और न खरीदें: सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों की बिक्री और खरीद सख्त वर्जित है।
  5. परिवहन (transportation) के दौरान जानवरों के साथ क्रूरता न करें: ले जाते समय जानवरों के साथ क्रूरता करना सख्त वर्जित और कानूनी रूप से दंडनीय है।

पशु क्रूरता और अवैध वध दंडनीय अपराध हैं।

अपराधियों पर मुकदमा (prosecute) चलाया जाएगा।

किसी भी शिकायत/जानकारी के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन / PCR से संपर्क करें

दिल्ली पुलिस हेल्पलाइन: 112

आइए एक स्वच्छ, दयालु और कानून का पालन करने वाली दिल्ली के लिए मिलकर काम करें:

  • ​जानवरों के प्रति दयालु रहें
  • ​कानून का पालन करें
  • ​सार्वजनिक स्थानों को साफ रखें
  • ​पर्यावरण की रक्षा करें
  • ​एक जिम्मेदार नागरिक बनें

आइए मिलकर करुणा, जिम्मेदारी और सभी के सम्मान के साथ बकरीद मनाएं।